पाकुड़ : दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी गाइडलाइन का सभी पूजा समितियों को सख्ती से पालन करना होगा। पूजा समितियां चार फीट से अधिक उंची प्रतिमा का निर्माण नहीं करेगी। नियम का उल्लंघन करने वाली पूजा समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात उपायुक्त कुलदीप चौधर ने सोमवार को जिला सभागार में शांति समिति की बैठक में कही। इस दौरान पूजा समितियों को पूजा को लेकर जारी सरकार के नियमों से अवगत कराया गया।
उपायुक्त ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी भारत पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं बिहार राज्य में अक्टूबर के अंत तक कोविड-19 के मामलों में वृद्धि होगी। इसलिए जरूरी कदम उठाएं गए हैं।
पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने कहा कि जो दिशा-निर्देश दिया गया है, उसका अनुपालन करें। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पूजा समिति के सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। इस पर उपायुक्त ने प्रशासन की स्थिति स्पष्ट की।
मौके पर अपर समाहर्ता सह डीआरडीए निदेशक राधेश्याम प्रसाद, एसडीपीओ अशोक कुमार, एसडीपीओ महेशपुर शशि प्रकाश, अंचलाधिकारी आलोक वरण केसरी, कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद दास, लक्ष्मी नारायण किशोर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गंगाराम ठाकुर समेत विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे पूजा समिति के सदस्य उपस्थित थे।
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